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No Dues Certificate on Transfer/Retirement Rajasthan
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राजस्थान में सेवानिवृत्ति नियम
सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। यह तब प्रदान किया जाता है जब एक सरकारी कर्मचारी आर.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 (1) के अनुसार सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है या आर.सी.एस. (पेंशन) के नियम 52,53 के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है। ) नियम, 1996।
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- BPCL Workman Medical Benefits Claim Form
- BPCL Retired Staff Medical Expenses Reimbursement Claim Form
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